
देवरिया, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि बताया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद बेचने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी। किसानों को उनकी जोत के आधार पर पीओएस मशीन से यूरिया व फास्फेटिक उर्वरकों की विक्री की जायेगी। इसमें किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग रोकने, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
डीएम ने कहा कि जिले में कृषकों द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई, रोपाई किया जा चुका है। इस समय उर्वरक व फास्फेटिक की आवश्यकता होती है। उन्होंने यूरिया, डीएपी, एनपीके व एमओपी की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने का निर्देश दिया है। अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। उर्वरक व्यवसायी को स्टाक पंजिका, बिक्रय पंजिका, तथा रसीद रखना अनिवार्य होगा।





